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F-1 वीजा – पूरी गाइड

When working with F-1 वीजा, अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दिया जाने वाला स्टूडेंट वीजा. Also known as स्टूडेंट वीजा, it lets you stay legally for the duration of your program and enjoy campus life.

F-1 वीजा पाने का पहला कदम है I-20 फॉर्म, संस्था द्वारा जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज़ जो आपका प्रोग्राम और फाइनेंशियल सपोर्ट दर्शाता है. बिना इस फॉर्म के आप अपनी फीस जमा नहीं कर सकते और न ही यू.एस. एम्बेसी में इंटरव्यू दे सकते हैं। इस फॉर्म में उल्लेखित तारीखें आपके वीजा की वैधता की सीमा तय करती हैं, इसलिए हर बदलाव को तुरंत अपडेट करना जरूरी है.

जब आपका I-20 तैयार हो जाए, तो SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) में आपका रिकॉर्ड बनता है। SEVIS, एक ऑनलाइन डेटाबेस जो अमेरिकी इमिग्रेशन को आपके स्टेटस की निगरानी में मदद करता है को आपके स्कूल को आपका SEVIS ID देती है। यह नंबर आपके वीजा आवेदन फॉर्म में भरना अनिवार्य है, और एम्बेसी इस डेटा के आधार पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करती है.

इंटरव्यू के दौरान अक्सर इमिग्रेशन अधिकारी पूछते हैं कि आपका शैक्षणिक प्लान क्या है, फंडिंग का स्रोत क्या है, और ग्रेजुएशन के बाद का इरादा क्या है। यहाँ F-1 वीजा की प्रमुख शर्तों में से एक है कि आप केवल पढ़ाई-केन्द्रीत रहे और कक्षा से बाहर काम करने की अनुमति नहीं है, सिवाय औपचारिक प्रशिक्षण (CPT) या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) के.

अमेरिका में पढ़ाई खत्म करने के बाद कई छात्र H-1B वीजा, एक कार्य वीजा जो नियोक्ता‑स्पॉन्सर्ड होता है और आम तौर पर STEM ग्रेजुएट्स के लिए लोकप्रिय है की ओर देखते हैं। लेकिन H-1B के लिए पहले आपको OPT के 12‑24 महीनों का अनुभव चाहिए, जो F-1 वीजा के बाद मिलता है। यह क्रमिक बदलाव आपका करियर और इमिग्रेशन प्रोफ़ाइल दोनों को सशक्त बनाता है.

सारांश में, F-1 वीजा कार्यक्रम की अवधि, I-20 फॉर्म, SEVIS एंट्री और आगे के OPT एवं H-1B विकल्पों के बीच एक सटीक कड़ी बनाता है। अब आप नीचे दी गई लेख सूची में विविध मामलों—फ़ीस, क्वोटा, इंटर्नशिप, कॉपी‑कैपिटल—पर विस्तृत जानकारी पाएंगे, जिससे आपका वीजा प्रक्रिया और भी साफ़ हो जाएगी। आगे पढ़ें और अपने अमेरिकी सपने को वास्तविकता में बदलें।

IRS के डेटा साझाकरण से F‑1 और H‑1B वीज़ा धारकों को deportation खतरा
Jonali Das 15

IRS के डेटा साझाकरण से F‑1 और H‑1B वीज़ा धारकों को deportation खतरा

IRS ने 2025 में टैक्स डेटा ICE और USCIS को साझा किया, जिससे F‑1 वीज़ा और H‑1B हॉल्डर्स को अधिकार‑हीन कार्य के आधार पर डिपोर्टेशन खतरा बढ़ा.