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एयर कैरियर लायबिलिटी बिल – समझिए पूरी बातें

हवाई यात्रा करते समय कई बार सुना जाता है कि यदि विमान में कोई समस्या हो तो एयरलाइन को मुआवजा देना पड़ता है. यही नियम "एयर कायरियर लायबिलिटी बिल" के तहत आता है. इस पेज पर हम इस बिल की मूल बातें, हालिया अपडेट और आपके लिए उपयोगी टिप्स बताने वाले हैं.

क्या है एयर कॅरियर्स लायबिलिटी बिल?

सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि किसी भी हवाई दुर्घटना, देरी या ओवरबुकिंग की स्थिति में यात्रियों को कौन-सा अधिकार मिलता है और एयरलाइन को कितना मुआवजा देना चाहिए. भारत में यह नियम मुख्य रूप से 1999 का "Civil Aviation Requirements" (CAR) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "Montreal Convention" के तहत लागू होता है.

बिल की प्रमुख बातें हैं: उड़ान रद्द होने, देर से पहुँचने या ओवरबुकिंग में यात्रियों को रिफंड, वैकल्पिक फ्लाइट या अतिरिक्त सुविधाएँ मिलनी चाहिए. साथ ही गंभीर दुर्घटना में घायल या मरते हुए यात्रियों के रिश्तेदारों को निश्चित राशि का मुआवजा भी तय है.

हाल के अपडेट और केस स्टडीज

2024 की मध्य में दिल्ली‑मुंबई फ्लाइट पर हुई टरबुलेंस से जुड़ा मामला काफी चर्चा में रहा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एयरलाइन को सिटियों को 5,000 रुपये का तत्काल मुआवजा देना अनिवार्य है और आगे के नुकसान के लिए भी उचित समाधान करना होगा. इस फैसले से कई छोटे एयर्स की नीति बदल गई.

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि अब सभी घरेलू फ्लाइट्स को "ऑन‑डिमांड रिफंड" लागू करने का निर्देश दिया गया है, यानी यदि एयरलाइन 2 घंटे से अधिक देर करती है तो यात्रियों को बिना किसी शर्त के पूरी टिकट राशि वापस मिलनी चाहिए.

इन केसों से साफ़ पता चलता है कि बिल सिर्फ कागज पर नहीं रहता; वास्तविक जीवन में इसका असर सीधे आपके सफर की सुरक्षा और आराम पर पड़ता है. इसलिए जब भी आप बुकिंग करें, एयरलाइन की लायबिलिटी नीति को पढ़ना न भूलें.

अगर आपको कभी लगे कि आपका मुआवजा ठीक से दिया नहीं गया, तो पहले एयरलाइन के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें. अगर जवाब संतोषजनक न मिले तो भारतीय सिविल एвиएशन अथॉरिटी (CAA) या राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

अंत में एक छोटा सुझाव: यात्रा से पहले अपने पास इलेक्ट्रॉनिक टिकट, बुकिंग कॉन्फ़र्मेशन और पहचान पत्र रखिए. ये दस्तावेज़ आपके अधिकारों को साबित करने में मदद करेंगे. याद रखें, एयरलाइन की जिम्मेदारी है आपका सुरक्षित सफर, और लायबिलिटी बिल इसे कानूनी रूप से मजबूत बनाता है.

नेपाल विमान दुर्घटना: मुआवजा बिल में देरी से पीड़ितों के परिवार करोड़ों से वंचित
Jonali Das 0

नेपाल विमान दुर्घटना: मुआवजा बिल में देरी से पीड़ितों के परिवार करोड़ों से वंचित

15 जनवरी 2024 को Yeti Airlines के विमान दुर्घटना में मरने वाले 72 यात्रियों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिल सकता है क्योंकि नेपाल के एयर कैरियर्स' लायबिलिटी और इंश्योरेंस ड्राफ्ट बिल में देरी हो गई है। मुआवजा बिल में देरी का मुख्य कारण लगातार बदलते सरकारी मंत्रालय हैं।